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दुष्कर्मी को मिली आजीवन कारावास की सजा, 2.25 लाख का अर्थदंड
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आजीवन कठोर कारावास और 2.25 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला जनपद के सुरियावां थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
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मामले में सुरियावां द्वारा धारा-363, 366, 376, 363, 120बी, 5J(ii)/6 एवं 16/17 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर मामले की जांच की ज रही थी। इस मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। स्थानीय पुलिस, मॉनीटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक कालेश्वरनाथ पांडेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सजा सुनाई। उक्त प्रकरण के अभियुक्त जुगनू उर्फ अजीम को आजीवन कठोर कारावास और 2.25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।