अतिक्रमण हटाने के नाम पर आवास व बाउंड्री वाल तोड़ने का मामला
भदोही (संजय सिंह). एक पुराने प्रकरण में अदालत के आदेश पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी आकाश कुमार, तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, नायब तहसीलदार आठ लोगों के खिलाफ नामजद व चार अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
यह मुकदमा ज्ञानपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर लिखा है। जानकारी के मुताबिक औराई थाना क्षेत्र के जाठी गांव में अक्टूबर, 2023 में पैमाइश के बाद तीन फीट अतिक्रमण हटाने की बजाय पीड़ित रविशंकर का आवास तोड़ने का राजस्व व पुलिस पर आरोप लगा था। कहीं सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही की गई।
औराई थाना क्षेत्र के जाठी गांव निवासी रविशंकर ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एसटी-एससी में वाद दाखिल किया, जिसमें पीड़ित रवि शंकर ने बताया कि तीन फीट अतिक्रमण हटाने के नाम पर राजस्व टीम व पुलिस कर्मियों ने उसका आवास गिरा गया और जबरन उस पर विपक्षी की बाउंड्री बनवा दी गई।
मामले का संज्ञान में लेते हुए अदालत ने ज्ञानपुर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। इस पर शुक्रवार को ज्ञानपुर पुलिस ने तत्कालीन एसडीएम औराई आकाश कुमार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल समेत आठ नामजद, चार अज्ञात राजस्व कर्मी व पुलिस कर्मी के खिलाफ एससी-एसटी समेत आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
कोर्ट के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज होने की जानकारी होते ही जिले में हड़कंप मच गया। इस मामले में कुछ ग्रामीणों से बात की गई तो नाम न बताने के शर्त पर बताया कि अगर कोर्ट हर मामले में ऐसे संज्ञान ले तो किसी भी पीड़ित के साथ अधिकारी कभी भी गलत नहीं करेंगे । कोर्ट का यह निर्देश न्यायोचित है और अधिकारियों के मनमानी पर भविष्य में रोक लगाने का सबक भी है।
One Comment