सुल्तानपुर. अपमानजनक टिप्पणी करने के एक मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए। पेशी के दौरान जज ने राहुल गांधी से चार सवाल पूछे। राहुल गांधी ने अदालत से कहा कि वह निर्दोष हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उन्हे फंसाया गया है। तकरीबन 16 मिनट अदालत में रहने के दौरान राहुल गांधी ने बयान दर्ज करवाया।
इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। वादी मुकदमा के अधिवक्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करना का भी निर्देश दिया है। दरअसल, यह मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने कोलेकर है।
दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के बंगलुरु में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि राहुल गांधी का केस स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर-15 में साक्ष्य बयान के लिए नियत था, जहां राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज करवाया।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 20 फरवरी, 2024 को अपनी न्याय यात्रा के दौरान सुल्तानपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो बांड पर जमानत दी थी। बीते 26 जून को अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से 26 जुलाई को तलब किया था।