The live ink desk. दिल्ली के राजेंद्रनगर में संचालित रॉव आईएएस (RAU’S IAS) के बेसमेंट में तीन छात्रों के पानी में डूबने से हुई मौत की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए एक समिति भी बनाई थी। यह समिति घटना के कारणों की जांच कर जरूरी उपाय सुझाने के साथ नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी।
दूसरी तरफ दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामलेकी सुनवाई करते हुए गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी की है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने मामले की अगली सुनवाई नौ अगस्त को निर्धारित की है।
सात अगस्त, बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। बताते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें।
29 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने रॉव आईएएस के चारों सह मालिकों (तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह) और थार चालक को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। थार चालक को छोड़कर सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।