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चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi से जब्त किए जाएंगे 5551 करोड़ रुपये

नई दिल्ली (The live ink desk). चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी (Chinese smartphone maker Xiaomi) से 5551 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती के आदेश को मंजूरी दे दी गई है। ईडी (इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट) के अनुसार भारत में जब्ती के मामले में यह, अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। ईडी ने शुक्रवार को बताया कि इन रुपयों को जब्त करने के आदेश को मंजूरी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा (foreign exchange management act fema) के तहत कंपीटेंट अथॉरिटी ने दी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 29 अप्रैल को फेमा कानून के तहत शाओमी कंपनी से रुपये जब्त करने का आदेश जारी किया था, जिसे कंपीटेंट अथॉरिटी के पास भेजा गया था।

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भारत में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में कंपीटेंट अथॉरिटी को मंजूरी के लिए आदेश भेजा जाना आवश्यक होता है। जांच एजेंसी ईडी ने कहा, शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ फेमा की धारा 37ए के तहत आदेश जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि कंपनी ने 5551 करोड़ रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा को शाओमी कंपनी ने अवैध तरीके से भारत के बाहर भेजा है, जो फेमा के कानून के तहत कानून का गंभीर उल्लंघन है।

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