प्रयागराज (आलोक गुप्ता). यमुनानगर के शंकरगढ़ थाना में दर्ज विस्फोटक अधिनियम के केस में अभियुक्त को दो माह की सजा और पांच सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह प्रकरण 14 वर्ष पुराना है।
पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शनिवार को अपराध संख्या 70/10, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (थाना शंकरगढ) के मामले में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यह फैसला अदालत ने सुनाया है।
न्यायाधीश एडीजे-21 प्रयागराज द्वारा अभियुक्त भीम सिंह पटेल पुत्र जंगीलाल (निवासी सुरवल साहनी, थाना शंकरगढ़) को धारा 4 व धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग सिद्ध होने पर दो माह का कारावास की सजा सुनाई गईहै।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के कब्जे से दो बोरी अमोनियम नाइट्रेट, 10 अदद डेटोनेटर व 575 फिट लंबा फ्यूज वायर बरामद हुआ था।