मिलावटखोरों पर 15.65 लाख का जुर्मानाः बिना लाइसेंस मांस बेचने पर एक-एक लाख का अर्थदंड
प्रतापगढ़ (हरिश्चंद्र यादव). जिले में मिलावटखोरी, बिना लाइसेंस के सामानों की बिक्री करने वाले व्यापारियों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी) ने मार्च, 2023 में कुल 27 वादों का निस्तारण किया। सहायक आयुक्त (खाद्य) धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामलों का निस्तारण करते हुए व्यापारियों पर कुल 15.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मो. सलीम पुत्र अब्दुल अजीत (लक्ष्मणपुर रोड. सगरा सुंदरपुर, मो. शब्बीर पुत्र मो. तकी (शीतलमऊ), मंजूर अहमद पुत्र मो. नजीर (बाबूगंज रोड, सगरा सुंदरपुर), मो. सफीक पुत्र अब्दुल अजीज (लक्ष्मणपुर रोड, सगरा सुंदरपुर) और एजाज अहमद पुत्र गरीब उल्ला (सगरा सुंदरपुर) द्वारा बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री की जा रही थी। इनके ऊपर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगा है। इसके अलावा रामप्रकाश (शीतलमऊ) के ऊपर मिलावटखोरी के इल्जाम में 30 हजार का अर्थदंड लगा है।
साबू दाना पापड़ में मिलावट पर नसीम (अत्तानगर) पर 60 हजार, दूध में मिलावट पर इंद्रजीत यादव (पूरेछेमी धनीपुर) पर 60 हजार, राम संजीवन गुप्ता (सरसीखाम) पर 50 हजार, सब्जी विक्रेता मोहम्मद महमूद आलम (निवासी घोसियाना) पर 30 हजार, मिलावटखोरी पर मनीष कुमार त्रिपाठी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया है।
इसी प्रकार बजरंग स्वीट्स (प्रो. दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल, साहजवार लच्छीपुर) के द्वारा मिथ्याछाप पेड़ा (गोपाल जी ब्रांड) की बिक्री करने पर 30 हजार, मेसर्स भारत सुपर मार्ट (प्रो. इबरार खान पुत्र हबीब उल्ला खान, रहिमाकुली, सगरा सुंदरपुर) पर पांच हजार का जुर्माना, मेसर्स आनंद स्वीट्स एवं बेकर्स (प्रो. शिव कुमार पंजवानी पुत्र स्व. श्याम लाल निवासी मकंद्रूगंज) पर एक लाख रुपये का जुर्माना, फर्म वी. मार्ट रिटेल लिमिटेड (मैनेजर अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र जगदंबा प्रसाद श्रीवास्तव, राजापुर, थाना कैंट, प्रयागराज) पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
जुर्माने की कार्यवाही के क्रम में मानधाता के निवासी अनिल कुमार वैश्य पुत्र अमृतलाल पर पांच हजार, मिलावटी दूध बेचने पर मो. इरशाद पुत्र मो. शकील (निवासी लखपेड़ा, रानीगंज अजगरा) पर 80 हजार रुपये, फर्म डीके इंटरप्राइजेज (प्रो. अशोक कुमार पुत्र मोती प्रसाद, टक्करगंज) द्वारा बिना मानक के कस्टर्ड पाउडर की बिक्री करने पर 5 हजार का अर्थदंड, जूस विक्रेता अनिल कुमार पुत्र रामसुख (कजियाना, प्रतापगढ़ सिटी) पर 5 हजार रुपये, रिफाइंड विक्रेता कोमलचंद्र पुत्र किशोरी लाल (भुवालपुर डोमीपुर पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका गया है।
इसी क्रम में शंकरलाल पटेल (रामबक्श का पुरवा, डेरवा) पर पांच हजार रुपये, रंजीत कुमार पुत्र प्यारे लाल (स्वामी का पुरवा, अंतू) पर मिलावटी मावा बेचने के मामले में 80 हजार, मिलावटी दूध बेचने पर राजकुमार पुत्र भाईलाल (कनेवरा, पूरे खुशहाल, नरायनपुर) पर 50 हजार, कृष्णानंद तिवारी पुत्र चिंतामणि तिवारी (रामापुर, कोहड़ौर) पर पांच हजार, मिलावटी सरसो का तेल बेचने पर मेसर्स होरी ट्रेडर्स (प्रो. होरी लाल केसरवानी पुत्र बाबू,लाल केसरवानी, बदलावन का पुरवा, थरई) पर 1.6 लाख रुपये, शत्रुध्न पुत्र मिठाईलाल (निवासी चिलबिला) पर पांच हजार, पवन कुमार पुत्र मंगरू राम (निवासी कांपा मधुपुर) पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।
सहायक आयुक्त ने बताया कि एक महीने में जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर आगे की विधिक कार्यवाही करते हुए वसूली भू राजस्व की तरह की जाएगी और पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।