29 मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, 6.77 लाख रुपये का अर्थदंड
15 दिन में अर्थदंड जमा नहीं करने पर जारी की जाएगी आरसी
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). मिलावटी दूध, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, घी, तेल, वनस्पति इत्यादि बेचने के प्रकरण में जिले के 29 मिलावटखोरों पर जुर्माना लगाया गया है। सभी को 15 दिन की मोहलत दी गई है। यदि समय रहते अर्थदंड जमा नहीं किया तो आरसी जारी करवसूली की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जांच अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने लिए गए हैं, जो जांच में फेल हो गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम (नगर) न्यायालय ने 29 खाद्य कारोबारियों पर छह लाख, 77 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें शिवशंकर सिंह (बदौर, कोरांव) के खिलाफ 18 हजार रुपये, सत्येंद्र कुमार सिंह (लालतारा, खीरी) के ऊपर 16 हजार, राहुल जायसवाल (जयंतीपुर, धूमनगंज) के ऊपर 24 हजार, पंकज कुमार साहू (सिविल लाइंस के ऊपर 13 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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इसी तरह मुन्ना जायसवाल के ऊपर 21 हजार, लखनलाल के ऊपर छह हजार, हर्षित एंड कंपनी के ऊपर 23 हजार, राय साहब के ऊपर 20 हजार, बिहारीलाल के ऊपर तीन हजार, रतन घी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 15 हजार, रामनरेश के ऊपर 15 हजार, सुनील कुमार 16 हजार, रोहित यादव के ऊपर 22 हजार, अरविंद कुमार 17 हजार, गोपाल के खिलाफ 17 हजार, निक्के के ऊपर बीस हजार, सरजूप्रसाद यादव के ऊपर 19 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
कोरांव, पसना के दिनेशचंद्र केशरी के ऊपर बीस हजार, प्रतीक आयलानी के ऊपर 17 हजार, रोहित केसरवानी के ऊपर 17 हजार, संजय कुमार के पर 17 हजार, सचिन कुमार साहू के ऊपर 17 हजार, राजेंद्र कुमार अग्रवाल के ऊपर 11 हजार, रमेशचंद्र के ऊपर 22 हजार रुपये, उमेशचंद्र चौरसिया के ऊपर 23 हजार, शिवा साहू के ऊपर 23 हजार का जुर्माना ठोंका गया है। जबकि नीरज यादव के ऊपर 25 हजार रुपये, सुनील कुमार पांडेय के ऊपर 24 हजार, प्रमोद साहू के ऊपर एक हजार और निर्माता कंपनी चौबे एंड संस के ऊपर 13 हजार का जुर्माना लगाया गया है। 15 दिन के भीतर जुर्माना अदा नहीं करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।