गैरइरादतन हत्या के अभियुक्त को पांच वर्ष की कठोर सजा, 15 हजार जुर्माना
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में अदालत ने अभियुक्त को पांच साल की कठोर सजा सुनाई है, साथ ही 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला सुरियावां थाना क्षेत्र का है। उक्त मामले में पुलिस ने पत्नी की गैरइरादतन हत्याके मामले में धारा 304 का केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया।
विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वरनाथ पांडेय ने बताया कि उक्त प्रकरण की पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को न्यायालय (क्राइम अगेंस्ट वूमेन कोर्ट) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त धीरेंद्र पांडेय पुत्र राधेश्याम पांडेय (निवासी पाली, सुरियावां) को पांच वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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