पूर्वांचल

यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तक के लिए 1208 बच्चों को 60.40 लाख रुपये आवंटित

प्रथम चरण में 1463 आवेदन मिले सही, दूसरे चरण की लाटरी प्रक्रिया 19 अप्रैल को

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जनपद भदोही निपुण छात्र-छात्रा से निपुण शिक्षक, निपुण शिक्षक से निपुण विकास खंड, निपुण विकास खंड से निपुण जनपद बनने की ओर अग्रसर है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत  अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को नवीन सत्र (2023-24) में कक्षा एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में सीडीओ समेत बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया।

बीईओ मुख्यालय रामाकांत सिंहरौल ने बताया कि प्रथम चरण के आवेदन की प्रक्रिया 06 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक संपन्न की गई, जिसमें 2222 छात्रों के आवेदन प्राप्त होने के उपरांत एक मार्च से 10 मार्च 2023 तक सत्यापन का कार्य किया गया, जिसमें 2222 के सापेक्ष 1463 आवेदन सही पाए गए और 14 मार्च 2023 को प्रथम लाटरी की प्रक्रिया सीडीओ के समक्ष पूरी की गई, जिसमें 920 छात्र-  छात्राओं को पोर्टल के माध्यम से 153 विद्यालय में आवंटन मिला। इसके लिए सभी प्रबंधक व प्रधानाध्यापकों को चार अप्रैल तक चयनित बच्चों का प्रवेश संबंधित विद्यालयों में दिलाया जाना है।

सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध केंद्र और प्रदेश सरकारः फग्गन सिंह कुलस्ते
विवेचना निस्तारण में भदोही की पुलिस को सूबे में आठवां स्थान
भदोही के 12695 किसानों को मिलेगा 3.55 करोड़ रुपये का मुआवजा

द्वितीय चरण के आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च से छह अप्रैल तक चलेगी, जिसमें अभी तक 1173 छात्रों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, आवेदन लेने के बाद सात से 17 अप्रैल तक सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात 19 अप्रैल को पोर्टल के माध्यम से द्वितीय चरण लाटरी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल के नवीन प्रवेशित बच्चों को दो सेट यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तक के लिए 5000 रुपये की दर सें वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए 1208 बच्चों के सापेक्ष 6040000.00 रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 148 गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को कुल धनराशि 12617830 रुपये (मांग की गई धनराशि) के सापेक्ष 12250750 रुपये का आवंटन हुआ है। इस अवसर पर बीईओ यशवंत कुमार सिंह समेत खंड शिक्षा अधिकारी, आरके सिंह, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button