बीते साल की अपेक्षा सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि में आई कमी
भदोही (संजय सिंह). एडीएम (न्यायिक) शिव नारायण सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में एडीएम ने कहा, जिन स्कूली बसों को फिटनेस न होने के कारण पंजीयन निलंबित किया गया है, ऐसे बसों के स्कूल संचालक अविलंब फिटनेस बनवा लें, नहीं तो पंजीयन निलंबन तिथि के छह माह बाद शासन स्तर से अपने आप कंडम घोषित हो जाने के बाद संचालन नहीं हो पाएगा।
कहा, हालिया दुर्घटनाओं में संज्ञान में आया है कि कुछ बिना स्थाई मान्यता के विद्यालय भी बिना पंजीकृत स्कूली वाहनों का संचालन कर रहे हैं, जिन पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बैठक में शिकायत मिलने पर अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वाहन चेकिंग में वैध पद धारित करने वाले वैध व्यक्ति के अलावा किसी वाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस एवं एलआईसी एजेंट अपने वाहन पर वित्त मंत्रालय आदि लिखी गाड़ियों का चालान सहित ड्राइव करने वाले व्यक्ति पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ रामसिंह ने बताया कि जनवरी-अगस्त तक सड़क दुर्घटनाओं में 2023 में 128 के सापेक्ष 2024 में 91 अर्थात लगभग 29% की कमी आई है। मृतकों की संख्या में 2023 में 76 के सापेक्ष 2024 में 66 अर्थात लगभग 13% की कमी हुई है। मार्गवार घटित सड़क दुर्घटनाओं में माह जनवरी से अगस्त तक 2023 में 76 के सापेक्ष 2024 में 66 घटित हुए हैं।
सात नये ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गया हैं, जिनमें दुर्घटना बाहुल्य स्थल एनएच-2 के तहत कस्बा गोपीगंज, मिर्जापुर तिराहा, महाराजगंज, कोठरा एनएच 135ए के तहत उगापुर एवं टेमा, मझगवा को चिन्हित किया गया है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया कि विभागों में लगी गाड़ियां, जिनका ट्रेजरी से पेमेंट होता है, उन गाड़ियों का बाकी टैक्स व फिटनेस सही करा लें।
एडीएम (न्यायिक) ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि प्रेशर हॉर्न, हूटर, ब्लैक फिल्म स्लोगन लिखी गाड़ियां को अभियान चलाकर चालान किया जाए, साथ ही उपरोक्त सामग्री बेचने वाली दुकानों को नोटिस दी जाए।
टोल प्लाजा, रेस्टोरेंट पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। चालकों के लिए हेल्थ परीक्षण का इंतजाम करवाएं व किशोरवय बच्चों को वाहन चलाने से रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाएं।
अनुबंधित बसों की फिटनेस, स्पीड लिमिट डिवाइस की जांच, बस चालकों के नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। स्कूल वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न होने पाए। विद्यालयों में ऑटो रिक्शा, मैजिक से बच्चे न ढोए जाएं। यदि विद्यालयों के बाहर ऑटो रिक्शा से बच्चे ले जाए जा रहे हैं, तो विद्यालय प्रबंधन अपने परिवहन इंचार्ज/ कर्मचारी लगाकर उनके पंजीयन नंबर को नोट कर संबंधित विभाग को अवगत कराएं।
बैठक मे एक्सईएन पीडब्ल्यूडी जैनुराम, डीआईओएस अंशुमान, एसीएमओ ओपी शुक्ल, जिला सूचना अधिकारी, सीडब्लूसी अध्यक्ष पीसी उपाध्याय, स्कूल प्रबंधक मौजूद रहे।