पूर्वांचलराज्य

उपभोक्ता आयोग ने वादी को सौंपा 25 हजार रुपये का चेक

भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में तीर्थ प्रसाद सरोज को 25000 रुपया की धनराशि का चेक सौंपा। मामला इस प्रकार था कि तीरथ प्रसाद सरोज पुत्र रामलखन सरोज (निवासी ग्राम बीरापट्टी, गडरियापुर, भदोही) के मामले में दुर्गा लक्ष्मी ऑटो सेल्स सर्विस (प्रोप्राइटर, जगदीश पांडेय) के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग पीठ द्वारा निर्णय पारित किया गया था कि वह उपभोक्ता को 85000 रुपये 9% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से दो माह के अंदर अदा करें।

इसके अलावा उपभोक्ता अदालत ने आदेश दिया था कि ₹10000 मानसिक क्षतिपूर्ति, ₹5000 मुकदमा खर्च अलग से अदा करे। इस आदेश के विरुद्ध विपक्षी के द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दाखिल की गई थी। अपील कोर्ट द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसके क्रम में उपभोक्ता अदालत के द्वारा जिलाधिकारी को वसूली अधिपत्र भेजते हुए धनराशि जमा किए जाने का आदेश पारित किया गया था।

इस आदेश के क्रम में अजय कुमार सिंह (तहसीलदार, ज्ञानपुर) के द्वारा फिलहाल ₹25000 की धनराशि वसूल कर उपभोक्ता आयोग में जमा कराई गई, जिसे आज परिवादी तीरथ प्रसाद सरोज को उनके अधिवक्ता दिनेश चंद्र उपाध्याय की निशानदेही पर सौंपा गया और शेष धनराशि वसूली अधिपत्र के लिए कार्यवाही की जा रही है।

मामले में 21 अक्टूबर, 2024 की तिथि अग्रिम सुनवाई के लिए नियत की गई है। उक्त जानकारी स्वतंत्र रावत रीडर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वारा दी गई।

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