निकाय चुनावः रजिस्टर पर करनी होगी एक-एक खर्च की इंट्री, कमेटी करेगी जांच
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) गौरांग राठी ने ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन में निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा की निगरानी के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा सीडीओ और वरिष्ठ कोषाधिकारी को शामिल किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया, प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो खर्च किया जाएगा, उत्तका लेखा-जोखा तैयार होगा। चुनाव में खर्च के लिए प्रत्याशी को अलग से खाता खोलना होगा। उक्त खाता की सूचना रिटेनिंग अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी।
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इसके अलावा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर निधारित प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाएगा। उसमें रोजाना का खर्च दर्ज किया जाएगा। प्रतीक आवंटन के दिन सभी प्रत्याशियों को उक्त रजिस्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए व्यय की गई धनराशि को प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो खर्च किया जाएगा, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। चुनाव खत्म होने के बाद व्यय लेखा रजिस्टर गठित समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय लेखा रजिस्टर का प्रभारी अधिकारी (व्यय लेखा) द्वारा परीक्षण किया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा प्रयुक्त किए गए खर्च का परीक्षण होगा। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।