पूर्वांचलराज्य

तीन साल सलाखों के पीछे बिताएंगे गैंगरेप के दोषी दो अभियुक्त

अदालत ने पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

भदोही (संजय सिंह). गैंगरेप के एक प्रकरण में अदालत ने दो आरोपियों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह घटना गोपीगंज थाना क्षेत्र की है। मामले में पांच नवंबर, 2020 को तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही की गई, साथ ही गैंगस्टर भी लगाया गया।

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्र ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 17 मई, 2024 को न्यायालय अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्र ने गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों- माधव यादव उर्फ राजेश सिंह पुत्र मग्धा यादव उर्फ रामलाल (निवासी थानीपुर, गोपीगंज) व दीपक सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह (निवासी उपरोक्त) को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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