भदोही (संजय सिंह). दहेज प्रताड़ना, आत्महत्या के लिए उकसाना, चोरी, चोरी की योजना बनाने जैसे मामलों के चार आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सभी पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है।
पहला मामला भदोही थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने धारा 457, 380, 411 के मामले में जांच व साक्ष्य के उपरांत आरोपपत्र दाखिल किया। पंजीकृत अभियोग के प्रकरण में पीओ हेमेंद्र की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने घर में घुसकर चोरी करने के दोषी अभियुक्त गोलू बनवासी पुत्र मनेजर बनवासी (निवासी हरिपट्टी, भदोही) को एक वर्ष, चार माह कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
दूसरा मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र का है। धारा 498ए, 306 के मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बुधवार को दोषियोंको सजा सुनाई गई।
न्यायालय सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने दहेज प्रताड़ना व विवाहिता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के दोषी पति पुलस्थ उर्फ सुनील तिवारी पुत्र राजेंद्र प्रसाद तिवारी (निवासी ग्राम कसिदहा, गोपीगंज) को पांच साल की सश्रम कैद, ₹30,000 का अर्थदंड और सास आशा देवी पत्नी राजेंद्र तिवारी को दो साल की सजा और पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
तीसरा मामला भदोही थाना क्षेत्र का है। धारा-401 व 4/25 आयुध अधिनियम में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा चोरी की योजना बनाने व आयुध अधिनियम के दोषी अभियुक्त नेहाल उर्फ वीरु पुत्र अख्तर अली (निवासी घमहापुर) को छह माह कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा मिली है।