भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को जारी किए गए वसूली आदेश के उपरांत भारतीय डाक विभाग ने वादी के फेवर में 103209 रुपये का चेक सौंपा।
दरअसल, यह मामला ऊंज थाना क्षेत्र के बांगा पट्टी, पोस्ट सुधवे के रहने वाले जय प्रताप पुत्र बैजनाथ और संजू देवी पत्नी जय प्रताप का है। इस मामलेमें उपभोक्ता आयोग की पीठ ने 20 दिसंबर, 2018 को आदेशित किया था कि पोस्टमास्टर भदोही, डाक निरीक्षक उपमंडल भदोही, डाक अधीक्षक (प्रधान डाकघर, वाराणसी पश्चिम), पीएमजी इलाहाबाद, चीफ पोस्टमास्टर, लखनऊ एक माह को भुगतान करें।
इस भुगतान में 82000 रुपये का मूलधन, भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज और 50000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए शामिल था। इसके अलावा 10000 रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश आयोग ने दिया था।
आयोग के इस आदेश के बावजूद डाक विभाग के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिस पर उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने कलेक्टर वाराणसी को आदेशित किया कि वह धनराशि, अधीक्षक डाकघर वाराणसी से वसूल करके उपभोक्ता आयोग में जमा कराएं और वसूली भू राजस्व की भांति की जाए।
जारी वसूली अधिपत्र के क्रम में डाक विभाग के पैरोकार चरणजीत यादव के द्वारा समस्त धनराशि 1,03,209 रुपये उपभोक्ता आयोग के समक्ष जमा कराया गया, जिसे आज परिवादी जय प्रताप बिंद को उनके अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडेय की निशानदेही पर प्राप्त कराया गया। यह जानकारी आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी। रावत ने बताया कि इसी प्रकरण में 11अप्रैल, 2019 को जरिए चेक 1,44,840 रुपये काभुगतान किया जा चुका है। डिग्रीदार को उपभोक्ता आयोग के माध्यम से कुल 2,15,049 रुपये काभुगतान करवाया गया।