अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज

झूंसी पुलिस ने पॉक्सो विशेष अदालत के निर्देश पर संत समेत पांच के खिलाफ लिखा मामला
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). प्रयागराज में पॉक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में न्यायालय के आदेश के बाद झूंसी थाने में रविवार को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रकरण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
थाना प्रभारी महेश मिश्रा के अनुसार, पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय के निर्देश पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हैं, जो वृंदावन स्थित श्री तुलसी कुंज, छत्तीसगढ़ पीठ से संबद्ध बताए गए हैं। उनकी शिकायत में अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी (निवासी चमोली, उत्तराखंड) तथा तीन अज्ञात व्यक्तियों को नामजद किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 351(3) के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) की छह धाराएं सम्मिलित की गई हैं।
ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व जिला न्यायालय की पॉक्सो विशेष अदालत ने झूंसी पुलिस को वादी की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया था। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के संकलन और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।