अपराध समाचार

नौ अगस्त से पहले बीडीओ औराई से 31 हजार रुपये वसूली का फरमान

चार अन्य मामलों में जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा भेजा गया अनुस्मारक पत्र

भदोही. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीडीओ औराई से वसूली किए जाने का निर्देश जारी किया है। खंड विकास अधिकारी औराई के विरुद्ध वसूली अधिपत्र जारी करते हुए जिलाधिकारी भदोही को निर्देशित किया गया है कि वह बीडीओ औराई  से ₹31680 की वसूली संबंधित तहसील के सक्षम वसूली अधिकारी के माध्यम से नौ अगस्त, 2023 के पूर्व कराना सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा चार अलग-अलग मामलों में न्यायालय के दवारा अनुस्मारक पत्र जारी किए गए हैं।

यह प्रकरण ज्ञानपुर राजा बाजार के स्टेशनरी सप्लायर राजेंद्र कुमार मालवीय का है। जानकारी के मुताबिक स्टेशनरी सप्लाई करने वाली फर्म के प्रोप्राइटर राजेंद्र कुमार मालवीय ने जिला उपभोक्ता आयोग की तत्कालीन पीठ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह और सदस्य अनीता द्वारा परिवाद संख्या 26, वर्ष 2018 के मामले में 8 अप्रैल, 2019 को बीडीओ औराई के खिलाफ परिवाद स्वीकार करते हुए आंशिक रूपसे निर्णय सुनाया था।

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जिला उपभोक्त आयोग ने विपक्षी को वाद से संबद्ध दोनों बिलों की धनराशि ₹17294, मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए 5000 व मुकदमा खर्चा के लिए 1000 का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके लिए एक माह की मोहलत दी गई थी।उसी समय आदेशित था कि यदि विपक्षी अर्थात बीडीओ के द्वारा निर्धारित समय में धनराशि नहीं दी जाती है, इस पर 12 फीसद ब्याज देय होगा।

जिला उपभोक्ता आयोग की पीठ द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन बीडीओ औराई द्वारा नहीं किया गया, जिस पर वादी के अधिवक्ता सत्यप्रकाश पांडेय ने एक बार फिर जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के तहत दाखिल वाद में जिला उपभोक्ता आयोग ने बीडीओ को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निहित शक्तियों एवं प्रावधानों के तहत उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, फिर भी विपक्षी की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ।

इस पर जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष संजय कुमार डे की ओर से 15 मार्च 2023 में जिलाधिकारी को वसूली अधिपत्र भेजते हुए निर्देशित किया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत धनराशि की वसूली कर अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग भदोही के पद नाम से जमा कराना सुनिश्चित करें, लेकिन जिलाधिकारी की ओर से राशि अदा नहीं की गई।

न्यायालय रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि इस पर जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने जिलाधिकारी को जारी वसूली अधिपत्र का स्मृति पत्र भेजते हुए लिखा है कि बीडीओ औराई से निर्णय धनराशि 31680 की वसूली के लिए तहसील के प्राधिकारी अथवा संबंधित वसूली अधिकारी को न्यायालय द्वारा धनराशि वसूल कर 9 अगस्त, 2023 तक भेजने के लिए कहा गया है।

स्वतंत्र रावत ने यह भी बताया कि इसी प्रकार दिनेश कुमार सिंह बनाम डा. विनय स्वरूप (निवासी प्रयागराज) के संबंध में भी जिलाधिकारी प्रयागराज, रामलाल गुप्ता बनाम प्रबंधक स्कोर इंडिया लिमिटेड (कानपुर देहात) के मामले में जिलाधिकारी कानपुर देहात, अशोक कुमार बनाम मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस के मामले में वसूली अधिकारी कोलकाता और कृपाशंकर बनाम राहुल सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर सुनंदा टावर गोरखपुर के मामले में जिलाधिकारी गोरखपुर को वसूली के अनुस्मारक पत्र जारी किए गए हैं।

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