बुंदेलखंड

हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार का अर्थदंड

चित्रकूट (राजेश्वर सिंह). हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी विनीत नारायण पांडेय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों आरोपियों के ऊपर 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला जनपद के मऊ थाने से संबंधित है। मऊ पुलिस ने वर्ष 2017 में धारा 302, 34 के तहत केस दर्ज किया था। उक्त मामले की प्रभावी पैरवी करते हुए पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि उक्त प्रकरण में सभी गवाहों को पेश किया गया और प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने हत्या के मामले में चुनकाई और रामबली पुत्रगण बदलू उर्फ श्रीनाथ केवट (निवासीगण बरियारी कला, थाना मऊ, चित्रकूट) को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

मऊ पुलिस ने पांच वांछितों को दबोचाः अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मऊ थाने की पुलिस ने पांच वांछितों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक कमलेश कुमार नेबताया कि धारा 307, गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज केस में वांछित चल रहे वीरू सिंह उर्फ आलोक पुत्र फेरम सिंह (निवासी ग्राम पूरब पताई, मऊ), तेजई पासी पुत्र पंडा उर्फ कल्लू पासी, राजेंद्र पासी पुत्र श्यामलाल और शिवाकांत पुत्र शंकरपासी (निवासीगण कुसहाई, बरियारी कला, मऊ) को गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में दरोगा विजय बहादुर सिंह ने गोवध निवारण व पशु क्रूरता अधिनियम के वांछित अभियुक्त दिनेश पुत्र गोली यादव (निवासी पिपरौंद, मऊ) को गिरफ्तार किया है।

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