ताज़ा खबरपूर्वांचलराज्य

जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः विजय मिश्र को एक माह की सजा, 200 रुपये अर्थदंड

भदोही (संजय सिंह). जनपद के बाहुबली रहे विजय मिश्र को अदालत ने एक माह के कारावास और 200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताते चलें कि इसके पहले विजय मिश्र को दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में अदालत द्वारा 15 साल कठोर कारावास व 1.1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा चुका है।

जेल में निरुद्ध माफिया विजय मिश्र के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गंभीर मामलों के कुल 83 मामले दर्ज हैं।

सफेदपोश माफिया विजय मिश्र के विरुद्घ ऊंज थाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत धारा-127ए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रकरण में पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित किया।

एपीओ भुवनेश कुमार ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार को न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) प्रथम/एमपी-एमएलए अदालत ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोषी अभियुक्त विजय मिश्र पुत्र स्व. रामदेव मिश्र (निवासी ग्राम धनापुर, गोपीगंज) को एक माह कारावास व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button