भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता अदालत द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें वादकारियों को सेटलमेंट की धनराशि उपलब्ध कराई। राज्य आयोग के निर्देश पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ द्वारा बृजेश कुमार मिश्र पुत्र कृष्णचंद्र मिश्र (निवासी ग्राम धनीपुर, जंगीगंज) के प्रकरण में उदय ऑटो सेल्स झिलियापुर, गोपीगंज से वसूल की गई धनराशि 11000 रुपये सौंपते हुए मामला समाप्त कर दिया गया।
इसी प्रकार बिराहिमपुर के रहने वाले शिवशंकर यादव पुत्र अलगू राम के मामले में अधिशासी अभियंता (विद्युत) ज्ञानपुर से वसूले गए 2000 रुपये का भुगतान प्राप्त होने के कारण समाप्त किया गया। इसी प्रकार एक अन्य अवमानना मामले में महावीर यादव पुत्र बंसी यादव (निवासी नगरदह, उपरवार, तालुका कोढ़) के मामले में यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखा जंगीगंज के द्वारा आपसी सुलह होने के कारण उपभोक्ता अदालत में मामले को पूर्ण संतुष्टि में समाप्त कर दिया।
इसी प्रकार ज्ञानपुर के मंगापट्टी सुधवै निवासी जय प्रताप बिंद पुत्र बैजनाथ के मामले में पोस्ट ऑफिस ऊंज द्वारा ज़ारी आरसी के बाद 103209 रुपये जमा करने पर वाद निष्पादित कर दिया गया।
उपभोक्ता अदालत के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग ने राज्य आयोग के निर्देश पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आठ मामलों को चिन्हित किया गया था, जिसमें चार सर्वाधिक पुराने वादों को पूर्ण संतुष्टि के कारण समाप्त कर दिया गया। इस दौरान व अधिवक्ता शैलेश कुमार दुबे, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार दुबे, सत्यप्रकाश पांडेय, पोस्ट ऑफिस की ओर से चरणजीत यादव, बिजली विभाग की ओर से पैनल अधिवक्ता अजीत सिंह और उपभोक्ता अदालत के आशुलिपिक इमरान खान, कंप्यूटर आपरेटर सुधीर कुमार, शोभनाथ यादव, वीरेंद्र कुमार द्विवेदी आदि मौजूद रहे।