कुख्यात गो तस्कर व सपा के क्षेत्र पंचायत प्रमुख की 3.75 करोड़ की सपंत्ति कुर्क
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). धूमनगंज, पूरामुफ्ती थाने की पुलिस और राजस्व कर्मियों की टीम ने कुख्यात गो तस्कर, हिस्ट्रीशीटर और समाजवादी पार्टी से ब्लाक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की 3.75 करोड़ रुपये की संपत्ति को मंगलवार को कुर्क कर लिया गया। क्षेत्राधिकारी द्वितीय (नगर) ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में कुर्की की कार्यवाही 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।
गो तस्करी का गिरोह चलाने वाला हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र स्व. मुख्तार अहमद (हाल मुकाम बेगम बाजार, थाना पूरा मुफ्ती, स्थाई पता ग्राम चफरी, नवाबगंज, गंगापार) इस समय केंद्रीय कारागार नैनी में निरुद्ध है। पिछले साल पूरामुफ्ती थाने में उसके साथ ही 14 अन्य पर गैंगस्टर के तहत केस दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में ही कुर्की की कार्ऱवाई की गई। पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीम ने एसडीएम सदर की अगुवाई में पूरामुफ्ती के बमरौली उपरहार गांव में स्थित एक मकान और एक भूखंड को कुर्क किया है।
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सीओ सेकेंड (नगर) के मुताबिक गो तस्करी के सरगना मुजफ्फर ने यह संपत्तियां अपने बड़े भाई मोअज्जम के नाम से खरीदी थीं और पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए मो मुजफ्फर ने दोनों संपत्तियों को अपनी नजदीकी रिश्तेदारों के नाम कर दिया था। कुर्क की गई संपत्ति में 84 वर्ग मीटर के भूखंड (आराजी संख्या 1076, 0.9500 हेक्टेयर का जुज भाग) को असगरी बीबी (निवासी अकबरपुर उर्फ गंगागंज, अटरामपुर नवाबगंज) और 306.69 वर्ग मीटर में बने मकान को वैश अहमद (निवासी वरीपुर, कोखराज) के नाम पर दर्ज करा दिया था।
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जेल में रहते हुए जीता था प्रमुखी का चुनावः मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ धूमनगंज थाने में एक दर्जन, नवाबगंज थाने में दो, थरवई में तीन, पूरामुफ्ती में एक, कोखराज (कौशांबी) में एक, सैनी में एक, कल्याणपुर (फतेहपुर) में एक, खागा में एक, औराई (भदोही) में दो, सैय्यदराजा (चंदौली) में दो, अलीनगर में एक और वाराणसी के लंका थानेमें दो मामले दर्ज हैं। मुजफ्फर ने जेल में रहते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव जीता था। अब तक कुल 14 संपत्तियों पर कार्य़वाही की जा चुकी हैं। इनकी कुल कीमत 15 करोड़ रुपये आंकी गई है।
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