लखनऊ. मंगलवार को दूसरे पहर हुई भगदड़ में मृतकों की संख्या 116 से बढ़कर 121 हो गई है। इस मामले में हाथरस जनपद के थाना सिकंदराराऊ के प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर पुत्र राम सिंह (निवासी न्यू कालोनी दमदपुरा, राऊ, सिकंदराराऊ, हाथरस) समेत अन्य आयोजकों व सेवादारों के आरोपी बनाया गया है।
प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर सिकंदराराऊ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत धारा 105, 110, 126(2), 223, 238 के तहत केस दर्ज किया है। BNS की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। इस धारा में दोषी को पांच से 10 दस साल की सजा या जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
प्रभारी निरीक्षक की तहरीर के मुताबिक दो जुलाई, 2024 थाना क्षेत्र सिकंदराराऊ के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी के मध्य जीटी रोड के पास भोले बाबा के सत्संग का आयोजन प्रस्तावित था, जिसके आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर पुत्र राम सिंह व अन्य सेवादार सहयोगी थे।
आयोजनक कर्ता द्वारा उक्त संगठन के पूर्ववर्ती कार्य़क्रमों में जुटने वाली लाखों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए 80 हजार की भीड़ केलिए अनुमति मांगी गई थी, जिसके दृष्टिगत पुलिस-प्रशासन द्वारा एकत्र होने वाली भीड़ के लिए सुरक्षा, शांति व यातायात का प्रबंध किया गया था, लेकिन उक्त कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न जनपदों, निकटवर्ती प्रदेशों से दो जुलाई के ढाई लाख से अधिक श्रद्धालुओं कीभीड़ इकट्ठी हो गई। आयोजकों द्वाराअनुमति की शर्तों का पालन न किए जाने के फलस्वरूप जीटी रोड पर यातायात बाधित हो गया, जिसे ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सामान्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की वापसी में यह दर्दनाक हादसा हो गया।
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