उपभोक्ता आयोग ने 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
भदोही (संजय सिंह). उपभोक्ता अदालत ने वाहन का बीमा क्लेम न देने पर 32000 रुपये का जुर्माना ठोकते हुए आदेशित किया कि वह दो माह के अंदर परिवादी को बीमा क्लेम की धनराशि 376500 चुकाए, साथ ही क्लेम खारिज करने की तिथि (30 अक्टूबर, 2019) से निर्णय की तिथि तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करें।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि अनस ख्वाजा पुत्र डॉक्टर गुलाम ख्वाजा (निसार मेंशन सरफराजगंज, हरदोई बायपास रोड लखनऊ, हाल मुकाम मिर्जापुर रोड, फॉरेस्ट ऑफिस के बगल, राम रायपुर जिला भदोही) ने 30 जून, 2020 को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भदोही के प्रबंधक, वाराणसी स्थित मंडलीय प्रबंधक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के प्रधान कार्यालय कोलकाता के विरुद्ध वाहन दुर्घटना का बीमा क्लेम नहीं देने पर कारण वाद दाखिल किया गया था।
परिवादी का कहना है कि उन्होंने मारुति स्विफ्ट का बीमा करवाया था, जो 29 जून, 2019 तक प्रभावी था। 27 सितंबर, 2018 को नीलगाय को बचाने केप्रयास में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। परिवादी के द्वारा गाड़ी में आए हुए खर्च का बीमा क्लेम लेने के लिए सभी कागज आदि बीमा कंपनी के यहां प्रस्तुत किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस जारी की, जिसमें उनके पैनल अधिवक्ता की ओर से जवाबदेही और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दाखिल की गई। इसके अलावा विपक्षी के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी की ओर से शपथ पत्र एवं लिखित बहस दाखिल की गई। परिवादी के द्वारा भी शपथ पत्र और गवाह के रूप में राजमणि विश्वकर्मा, वाहन चालक राम जियावन का शपथपत्र व लिखित बहस दाखिल की गई।
जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ में बहस सुनने के बाद छह पेज के निर्णय में कहा कि परिवादी पॉलिसी के अनुसार साल्वेज घटाने के बाद 376500 पाने का अधिकारी है। उपभोक्ता अदालत ने परिवादी का मुकदमा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए नेशनल इंश्योरेंस को आदेशित किया कि वह इस निर्णय और आदेश के दो माह के अंदर बीमा क्लेम की धनराशि 376500 और इस पर क्लेम खारिज करने की तिथि 6% वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करें। इसके अलावा सेवा में कमी के लिए ₹25000 और मुकदमा खर्च के लिए ₹2000 भी बीमा कंपनी अदा करें।