भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ऑटो मूवर्स को आदेशित किया कि वह एक माह के अंदर परिवादी को बेचे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर की लीथियम आयन बैट्री को बदलकर नई बैट्री प्रदान करे। इसके अलावा सेवा में कमी के लिए 30 हज़ार का जुर्माना भी दे।
मामला इस प्रकार था कि परिवादी ओमप्रकाश यादव पुत्र नगीना यादव (निवासी हाल मुकाम पुलिस लाइन, ज्ञानपुर) ने 29 अप्रैल, 2024 को विवेक गुप्ता पार्टनर ऑटोमोबाइल हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम आनंद नगर मेन रोड कस्बा भदोही और प्रधान प्रबंधक हीरो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रधान पंजीकृत कार्यालय गुड़गांव-गुरुग्राम, हरियाणा) को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि परिवादी ने दस मई, 2022 को दो पहिया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। स्कूटर की बैट्री 17 महीने में खराब हो गई।
वारंटी पीरियड होने के बावजूद दुकानदार द्वारा नई बैट्री नहीं दी गई। जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी को नोटिस जारी की, लेकिन विपक्षी ने नोटिस लेनेसे मना कर दिया। इसके बाद रजिस्टर्ड डाक से नोटिस थमाई गई। दोबारा नोटिस नहीं लेने पर एक पक्षीय सुनवाई की गई।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार दे और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने परिवादी के अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बहस सुनी। परिवाद विपक्षी संख्या एक के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेशित किया कि वह निर्णय और आदेश के एक माह के अंदर परिवादी को लीथियम आयन बैट्री को बदलकर नई बैट्री दे, सात ही सेवामें कमी के लिए 25 हजार और मुकदमा खर्च केलिए पांच हजार रुपया अलग से दे।
अदालत ने कहा कि विपक्षी संख्या एक द्वारा यदि आदेश का अनुपालन दी गई समय सीमा में नहीं किया है तो परिवादी बैट्री का मूल्य ₹50000 के साथ उपरोक्त अवार्ड की गई समस्त धनराशि पर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12% वार्षिक साधारण ब्याज पाने का अधिकारी होगा। यह जानकारी रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।