भरण-पोषण का रुपया नहीं देने वाले पहुंचे जेल, वसूली गई रकम
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). परिवार न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बावूजद भरण-पोषण की मासिक धनराशि जमा नहीं करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। परिवार न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार (Arrested) किया गया, साथ ही उनसे बकाया रकम वसूली गई और जेल का रास्ता दिखा दिया गया।
बताते चलें कि भरण-पोषण की रकम जमा नहीं करने पर सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित आरोपियों के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी किया गया था। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस टीमों द्वारा भरण-पोषण की धनराशि समय पर जमा न करने वाले कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें पहली कार्यवाही भदोही पुलिस ने की। भदोही पुलिस ने मुकदमा संख्या 176/17, धारा 128 सीआरपीसी में धनराशि अदा न किए जाने पर आरोपी अब्दुल रऊफ पुत्र अब्दुल रहमान (निवासी आलमपुर, नई बस्ती, फरिदन का पोखरा, भदोही) को समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
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इसी क्रम में कोइरौना पुलिस ने धनराशि अदा न किए जाने पर आरोपी कमल उर्फ धीरेंद्र कुमार पुत्र शारदा प्रसाद पांडेय (निवासी सोनइचा, थाना कोइरौना) को गिरफ्तार किया गया। गोपीगंज पुलिस ने धारा 128 सीआरपीसी में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय मिर्जापुर द्वारा जारी वसूली धनराशि अदा न किए जाने पर आरोपी राम प्रसाद मौर्य पुत्र स्व. रामचंद्र मौर्य (निवासी कोइरान मोहाल, थाना गोपीगंज) को न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया।
चौथी गिरफ्तारी औराई ने की है। औराई पुलिस ने भरण-पोषण की धनराशि न जमा किए जाने पर आरोपी मो. अब्बास पुत्र स्व. इबरार (निवासी गिर्द बड़ागांव, थाना औराई) को गिरफ्तार किया और लंबित धनराशि को जमा करवाते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पांचवीं कार्यवाही चौरी पुलिस ने की है। चौरी के एसओ ने बताया कि परिवार न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत धनराशि जमा नहीं करने पर आरोपी कल्पनाथ राजभर उर्फ कल्लू पुत्र स्व. जवाहिर (निवासी अमवां कला, थाना चौरी) को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।