अपराध समाचार

सप्ताह में एक दिन इन शातिरों को व्यक्तिगत रूप से थाने पर लगानी होगी हाजिरी

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के सात शातिर अभियुक्तों को प्रत्येक सात दिन पर अपने-अपने थाने (police station) पर हाजिरी (attendance) लगाने का आदेश दिया है, इसके साथ ही अभियुक्तों के बारे में थाने से चालचलन व चरित्र के बारे में पुलिस रिपोर्ट भी मांगी गई है। उक्त आरोपी आमजन के साथ मारपीट, गाली-गलौच, धमकाने, बलवा, चोरी व नकबजनी के अभ्यस्त अपराधी हैं।

निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के द्वारा पेशेवर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी द्वारा अलग-अलग थाना क्षेत्रों के सात अभियुक्तों को प्रत्येक सात दिवस पर संबंधित थाने पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।

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इसके लावा संबंधित थाना प्रभारी से अभियुक्त के चाल-चलन व चरित्र के संबंध में प्रत्येक माह एसपी को रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। समाज में गुंडागर्दी करने वाले विनीत शुक्ल पुत्र त्रिवेणीनाथ शुक्ल, विशाल शुक्ल पुत्र त्रिवेणीनाथ शुक्ल, अंजनी शुक्ल पुत्र चंद्रशेखर शुक्ल व पवन शुक्ल पुत्र प्राणनाथ शुक्ल (निवासीगण केशवपुर, सरपतहा, ज्ञानपुर) व प्रथम पांडेय पुत्र भूपेंद्र पांडेय (निवासी सिंहपुर, ज्ञानपुर) को प्रत्येक सात दिन पर व्यक्तिगत रूप से थाने पर हाजिरी (attendance) लगाने का आदेश दिया गया है।

इसी क्रम में औराई क्षेत्र में राहुल उर्फ शुकरु बिंद व विजय कुमार बिंद उर्फ तेगा बिंद पुत्रगण पन्ना उर्फ पन्नर बिंद (निवासीगण ठेगीपुर, औराई) व्यक्तिगत रूप से हाजिरी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।

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