सालभर पहले हुई हत्या के प्रकरण में आरोपी को सश्रम उम्रकैद, 26000 का अर्थदंड
भदोही. सालभर पहले हुई हत्या के एक मामले मेंअदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या का यह मामला दो जून, 2022 का है। गोपीगंज पुलिस ने मामले की शिकायत पर धारा-304, 323, 504, 506 व 3(2) V एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की।
वैज्ञानिक विवेचना, प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार बिंद व अनिल कुमार शुक्ल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) असद अहमद हाशमी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने, मारपीट के दौरान हत्या के दोषी अभियुक्त टिंकू यादव उर्फ शरद यादव पुत्र सुरेश यादव को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी टिंकू यादव गोपीगंज थाना क्षेत्र के ककराही, माधोरामपुर का निवासी है। उसे ₹26,000/- अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।