अपराध समाचार
मारपीट के दोषी को मिली दो साल की सजा
भदोही. मारपीट जैसे छोटे-मोटे मामलों में भी आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर सजा दिलवाए जाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। गुरुवार को 323, 504, 506 के एक मामले में आरोपी को अदालत ने दो साल कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह प्रकरण सुरियावां थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक मारपीट के मामले में पुलिस ने साल 2007 में धारा- 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। एपीओ भुवनेश कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने उक्त प्रकरण के दोषी अभियुक्त प्रमोद कुमार मिश्र उर्फ नन्हे पुत्र हरिशंकर मिश्र (निवासी कैड़ा, सुरियावां) को दो वर्ष कारावास और ₹6,000 के अर्थदंड से दंडित किया।