बहू की हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय ने दस हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
भदोही. आपरेशन कंविक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में न्यायालय ने बहू की हत्या के प्रकरण में पांच लोगों कोआजीवन कारावास और दस हजार रुपये केअर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गांधी का है।
मामले में गोपीगंज पुलिस ने बहू प्रीति (23) की हत्या में दहेजलोभियों के खिलाफ धारा-498A, 304B व 3/4 डीपीएक्ट वैकल्पिक धारा-302 का केस दर्ज किया था।
विशेष लोक अभियोजक पंकज तिवारी ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-II) लोकेश कुमार मिश्र द्वारा दहेज हत्या के पांच दोषियों अमरनाथ उर्फ छविनाथ पुत्र स्व. मुरली (ससुर), बर्फी देवी पत्नी अमरनाथ (सास), सूरज कुमार पुत्र अमरनाथ (पति), धीरज कुमार पुत्र अमरनाथ व नीरज कुमार पुत्र अमरनाथ (समस्त निवासीगण ग्राम गांधी, गोपीगंज) को आजीवन सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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