मादक पदार्थ के तस्कर को नौ महीने का सश्रम कारावास
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). मादक पदार्थों की प्रभावी तस्करी करने के आरोपी को अदालत ने नौ माह की सश्रम सजा और तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक गोपीगंज पर प्राप्त तहरीर के संबंध में पंजीकृत अभियोग, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पुलिस द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
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उक्त प्रकरण में मॉनीटरिंग सेल व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के साथ-साथ गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तमाम सबूतों की रोशनी में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त बड़कू पुत्र मुन्ना (निवासी पूरेगुलाब, थाना गोपीगंज) को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में नौ माह सश्रम कारावास सहित ₹3000 (तीन हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।