भदोही (संजय सिंह). आवास विहीन पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ देने के लिए सर्वे का कार्य फिर से शुरू किया जा रहा है। सीडीओ डा. शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री योजना (ग्रामीण) का प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों का मानक निर्धारित किया गया है। सीडीओ ने बताया कि पात्र लाभार्थी- ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा वह पात्र लाभार्थियों की श्रेणी में गिने जाएंगे, जो आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढ़ोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर हैं।
इससे इतर, अपात्रता का मानक भी तय किया गया है। जिसके पास मोटर युक्त तिपहिया-चौपहिया वाहन हो, मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण हो, 50000 रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य गैस कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य 15000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो, को अपात्र माना जाएगा।
सीडीओ ने बताया कि पूर्व में दो पहिया वाहन के लाभार्थी, 7.5 एकड़ असिंचित जमीन वाले लाभार्थी, मछली पकड़ने के लिए नाव रखने वाले लाभार्थी और जिस परिवार का सदस्य 10000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाने वाले हैं, उन लाभार्थी को अपात्र किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसका मानक वर्तमान में उपरोक्तानुसार परिवर्तित हुआ है।
जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी दी जाएगी। बैठक को ‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’ का नाम दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। बैठक की फोटोग्राफी कराकर इसे एलबम के रूप में जनपद स्तर पर संरक्षित किया जाएगा।
बीडीओ या फिर उनके प्रतिनिधि के रूप में एडीओ इस बैठक में भाग लेंगे। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम में एक रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर’ कहा जाएगा। चयन से जुड़ी प्रत्येक जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की जानकारी देने के लिए वालराइटिंग कराई जाएगी। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नये मानकों एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी जाएगी।