एससीएसटी के पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक मददः जिलाधिकारी
अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचारों के प्रति जिला प्रशासन गंभीर
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण संदर्भित जिला सर्तकता एवं मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक हुई। जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया।
बताया, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण के व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के अपराध की प्रकृति जैसे साधारण मारपीट, जातिसूचक शब्द, छेड़छाड़, लैगिंग शोषण, बलात्कार, हत्या, मृत्यु पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इस तरह के मामलों में क्षेत्राधिकारी और उसके बाद एसपी की संस्तुति पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपराध की प्रकृति पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संसोधन नियम के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को देय आर्थिक सहायता के क्रम में अपराध के विभिन्न प्रकारों में पीड़ित को एक लाख की दी जाने वाली आर्थिक सहायता के तीन चरणों में- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात 25 प्रतिशत, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात 50 प्रतिशत, अवर न्यायालय में दोष सिद्धी के पश्चात 25 प्रतिशत दिया जाएगा।
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचारों के प्रति जिला प्रशासन बहुत ही गंभीर है।
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