भदोही (संजय सिंह). नाबालिग नौकरानी की मौत के बाद भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायक जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मुकदमा लिखा गया है।
गौरतलब है कि नौ सितंबर, 2024 को भदोही विधायक जाहिद जमाल बेग के आवास पर घरेलू कार्य करने वाली नौकरानी नाजिया (17) का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। नाजिया कई वर्षों से जाहिद बेग के यहां कार्य करती आ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी नाजिया की मृत्यु का कारण हैंगिंग पाया गया।
घटनाक्रम में जांच के दौरान पता चला कि विधायक के आवास पर एक अन्य नाबालिग किशोरी (15 वर्ष) विगत दो वर्ष से घरेलू नौकर के रूप में कार्य कर रही थी। इस पर बाल कल्याण समिति भदोही, जिला प्रोबेशन अधिकारी भदोही व क्षेत्राधिकारी भदोही के नेतृत्व में गठित पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने 10 सितंबर को ही नाबालिग को विधायक के आवास से मुक्त करवाया।
इस किशोरी को विधायक के द्वारा कोई मजदूरी भी नहीं दी जा रही थी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के आदेशानुसार मुक्त कराई गई बालिका को राजकीय बालगृह (बालिका) खुल्दाबाद प्रयागराज भेजा दिया गया।
बालिका व उनके परिजनों से पूछताछ व बयान के आधार पर तथ्य प्रकाश में आया कि विधायक जाहिद जमाल बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग द्वारा मृतका नाजिया व अवमुक्त कराई गई बालिका से किशोरावस्था 14 वर्ष से कम उम्र से ही घरेलू नौकर के रूप में कार्य लिया जा रहा था।
बालिका को घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने की मजदूरी नहीं दी जाती थी एवं मृतका नाजिया के कार्य के बदले उनके परिजनों को ₹1000 प्रतिमाह की मजदूरी दी जाती थी।
बालिका ने अपने बयान में बताया कि घरेलू कार्य से ऊबकर एवं परिस्थितियों से तंग आकर नाजिया ने वहां से भागने की बात भी कुछ दिन पहले कही थी, लेकिन अंततः उसे फांसी लगाना पड़ा।
भदोही पुलिस का कहना है कि जांच, तथ्यों व लिए गए बयानों से परिलक्षित होता है कि विधायक भदोही जाहिद बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग द्वारा मृतका नाजिया से इच्छा विरुद्ध कार्य कराया जाता था। विषम परिस्थितियों से तंग आकर नाजिया ने विधायक के आवास में ऊपरी तल पर फांसी लगाकर जान दे दी।
आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में 14 सितंबर, 2024 को भदोही थाने पर विधायक भदोही जाहिद बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग के विरुद्ध मु0अ0सं0-188/2024, धारा-108 का केस दर्ज किया गया।