पूर्वांचल

PRAYAGRAJ में माफिया विजय मिश्र की 10.65 करोड़ की प्रापर्टी कुर्क

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). ज्ञानपुर के पूर्व विधायक व माफिया विजय मिश्र के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत 10.65 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। यह संपत्ति जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्क की गई है। यह प्रापर्टी प्रयागराज जनपद के मेजा तहसील की चांद खमरिया में स्थित है।

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संगठित व पेशेवर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बाहुबली विजय मिश्र के ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। जेल में निरुद्ध विजय मिश्र की चल व अचल संपत्तियों को जब्त किए जाने का सिलसिला निर्बाध गति से चल रहा है। इसी क्रम में अपराध संख्या 109/2022 धारा-3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम, थाना गोपीगंज से संबंधित सफेदपोश अपराधी विजय कुमार मिश्र पुत्र स्व. रामदेव मिश्र (निवासी खपटिहा, हंडिया, प्रयागराज, हाल-पता कौलापुर, गोपीगंज, भदोही) की  मौजा चांद खमरिया (तहसील मेजा, जनपद प्रयागराज) में स्थित गाटा संख्या 412, क्षेत्रफल 2.88500 (12.12 बीघा), गाटा संख्या 410, क्षेत्रफल 2.7330 हेक्टेयर (11.19 बीघा) को कुर्क किया गया है।

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आरोपित है कि विजय मिश्र ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने भतीजे सतीश मिश्र और भाभी दुर्गेश देवी, भतीजे आशीष मिश्र, राहुल मिश्र एवं अमित मिश्र के नाम से वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर क्रय की थी। उक्त प्रापर्टी की कुल अनुमानित कीमत ₹10,65,75,000  (दस करोड़, पैसठ लाख, पचहत्तर हजार रूपये) आंकी गई है। उक्त अचल सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट भदोही के आदेश के अनुपालन में भदोही पुलिस द्वारा धारा-14(1), गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम 14 (1) के तहत बोर्ड व सीमांकन करते हुए नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।

 

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