भदोही (संजय सिंह). दलित युवती के साथ दुष्कर्म के एक प्रकरण में अदालत ने अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। यह प्रकरण भदोही थाना क्षेत्र का है। मामले की शिकायत 11 मार्च, 2022 को पुलिस से की गई थी।
26 वर्षीय युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में भदोही पुलिस ने धारा-376 व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की और अल्पसमय में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शुक्ल ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शुक्रवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) कविता मिश्रा ने अभियुक्त विजय कुमार यादव पुत्र जटाशंकर यादव (निवासी बसपरा, भदोही) को दलित युवती के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध का दोषी सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है। आरोपी को धारा-376 व 3(2)V एससी/ एसटी एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास व ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की 50 फीसद धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों को सात वर्ष की कैद
भदोही. गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने सात-सात साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण कोइरौना थाना क्षेत्र का है। घटना 20 फरवरी, 2022 की है। जमीनी विवाद में दो पक्षों केबीच हुई मारपीट में घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसमें पुलिस ने धारा 304 का केस लिखा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने बताया कि न्यायालय सत्र न्यायाधीश दुर्गनारायण सिंह ने गैर इरादतन हत्या के दोषी संतोष भारतीया उर्फ सरदार पुत्र मुन्नीलाल व रामपूजन उर्फ मैनेजर पुत्र संतोष भारतीया (निवासीगण बनकट, उपरवार, कोइरौना) को धारा 304 में सात-सात साल सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।