भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अवमानना मामले में जारी वसूली अधिपत्र तामीला न कराए जाने पर तहसीलदार मिर्जापुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा, क्यों न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 में अवमानना की कार्यवाही की जाए।
दरअसल, जौनपुर जनपद के रामपुर निवासी गणेश प्रसाद गिरि पुत्र पारस गिरि के मामले में जिला उपभोक्ता अदालत द्वारा जिलाधिकारी/कलेक्टर मिर्जापुर को आठ अप्रैल, 2024 को वसूली अधिपत्र भेजते हुए निर्देशित किया गया था कि वह विपक्षी ब्रांच मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मिर्जापुर से निर्णीत धनराशि 1337242 रुपये और इसी धनराशि पर नौ दिसंबर, 2013 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 15% वार्षिक ब्याज की दर से वसूली करें और धनराशि अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग भदोही के पक्ष में दो मई, 2024 तक भेजें।
वसूली आख्या प्राप्त न होने के कारण बुधवार को अवमानना मामले में डिग्रीदार के अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बहस सुनने के बाद उपभोक्ता अदालत के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने तहसीलदार मिर्जापुर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उपभोक्ता आयोग ने जिलाधिकारी/ कलेक्टर मिर्जापुर को भी कारण बताओ नोटिस की प्रतिलिपि भेजते हुए प्रस्तर वार आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस मामले की अग्रिम सुनवाई 12 अगस्त, 2024 को की जाएगी। यह जानकारी रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।