एटीएम शिपिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ईस्ट मुंबई से की जाएगी वसूली
भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश का अनुपालन न करने पर एटीएम शिपिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ईस्ट मुंबई और एटीएम शिपिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट निर्यात भवन बीडा, भदोही के विरुद्ध 3,93,272 रुपये की वसूली अधिपत्र जारी किया है। मुख्य पुलिस आयुक्त ईस्ट मुंबई और जिलाधिकारी भदोही को वसूली के लिए भू राजस्व की भांति वसूली का निर्देश दिया है।
जिला उपभोक्ता आयोग पीठ द्वारा पाल ओरिएंटल रक्स प्रोपराइटर लालनगर, (रामपुर, भदोही) के मामले में परिवादी का परिवाद एक पक्षीय रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी पार्टी से 2,68,972 रुपये गलीचे का मूल्य और ₹25000 का ड्राफ्ट, व्यापारिक हानि के लिए ₹1,00,000 रुपये (कुल 3,93,972 रुपये) आठ दिसंबर, 2000 से नौ फीसद ब्याज के साथ अदा करना काआदेश दिया था।
उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में यह शर्त रखी थी कि यदि 45 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाएगा तो परिवादी को विपक्षी पार्टी से कुल 3,93,972 रुपये की ब्याज की गणना आठ दिसंबर, 2000 से 12% वार्षिक ब्याज की दर से की जाएगी।
विपक्षी एटीएम शिपिंग की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की गई, जो कि एटीएम शिपिंग की अनुपस्थिति के कारण राज्य आयोग में खारिज कर दी गई। जिस पर डिग्रीदार के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता शिवरतन श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत निष्पादन वाद सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने एटीएम शिपिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बांद्रा ईस्ट, मुंबई और निर्यात भवन बीडा से निर्णीत धनराशि की वसूली किए जाने के लिए मुख्य पुलिस आयुक्त ईस्ट, मुंबई और जिलाधिकारी भदोही को निर्देशित किया है।
इसके लिए पांच अगस्त, 2024 तक की मियाद तय की गई है। आदेश में कहा गया है कि निर्णीत धनराशि भू राजस्व की भांति चल अथवा अचल संपत्ति से वसूल की जाए। यह जानकारी रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।