
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). मल्टी सिस्टम केबल आपरेटर, फ्रेंचाइजी लोकल केबल टीवी आपरेटर्स, होटल संचालक और वीडियो सीडी लाइब्रेरी, चिप डाउनलोडिंग सेंटर्स के संचालक 13 जुलाई को होने जा रहे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित वादों का निस्तारण कराएं।
सहायक आयुक्त (राज्य कर) अरविंद वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 तथा चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के तहत पाई गई अनियमितताओं के संबंध में दाखिल वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन हैं। बताया कि आगामी 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक आदलत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवादी अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं।
किसी भी प्रकार की सहायता, सहयोग, समस्या का निराकरण और जानकारी के लिए सहायक आयुक्त (राज्य कर/पूर्व में मनोरंजन कर) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


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