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Web series Tandav: अमेजॉन प्राइम वीडियो की हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली (the live ink desk). सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अमेजॉन प्राइम वीडियो (amazon prime video) इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित (Aparna Purohit) को वेब सीरीज तांडव (Web series Tandav:) के एक मामले में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेष की पीठ को अपर्णा पुरोहित के वकील सिद्धार्थ लूथरा और मुकुल रोहतगी ने बताया है कि उनकी मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए हम अंतरिम आदेश की पुष्टि करते हैं।

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सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देता है कि अगर अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार करने वाले अधिकारी या ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, जमानत की शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पांच मार्च, 2001 को सर्वोच्च अदालत ने अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। उनके खिलाफ वेब सीरीज तांडव को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बता दें कि अपर्णा पुरोहित के ऊपर इस वेब सीरीज के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों, हिंदू देवी-देवताओं एवं प्रधानमंत्री का किरदार निभा रहे व्यक्ति द्वारा छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है।

इससे पूर्व 27 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, शो के प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अभिनेता जीशान अय्यूब और अपर्णा पुरोहित को किसी भी कानूनी कार्रवाई से संरक्षण देने से इंकार कर दिया था। फिलहाल, अपर्णा पुरोहित इससे पहले अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भी जा चुकी हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ एफआईआर जनवरी 2021 में ग्रेटर नोएडा के रहने वाला बलवीर आजाद ने दर्ज कराई थी।

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