तीन गुंडे जिला बदर, दो व्यक्तियों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
प्रतापगढ़ (मनीष सिंह बिसेन). जनपद में जिन व्यक्तियों के आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है, ऐसे तीन व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट डा. नितिन बंसल ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित कर दिया है।
उन्होंने थाना कोतवाली नगर ग्राम भुलियापुर के जावेद उर्फ जब्बा पुत्र गुलहसन, थाना रानीगंज ग्राम आमापुर बेर्रा के अवधेश उर्फ पप्पू पुत्र सीताराम व रामदयाल पुत्र राजाराम को जनपद की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित कर दिया है।
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इसके अलावा जनपद प्रतापगढ़ के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रिया-कलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए दो व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया है। उन्होंने थाना रानीगंज ग्राम विष्णुपुर कला के बदरूद्दीन सुत जुमई शेख के शस्त्र एसबीबीएल व थाना बाघराय ग्राम ऐमापुर जाटू डंडवा के अशोक बहादुर सिंह सुत शिव बहादुर सिंह के शस्त्र एनपी बोर रिवाल्वर को निरस्त कर दिया है।