चार सगे भाइयों समेत पांच हत्याभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास, 25-25 हजार का अर्थदंड
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). हत्या जैसे जघन्य अपराध के पांच दोषियों को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। हत्या का यह प्रकरण जनपद के ऊंज थाने से संबंधित है। इस मामले में वादी के बेटे की हत्या की गई थी। ऊंज पुलिस ने धारा- 147, 302 का केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को उपरोक्त अभियोग में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश (संख्या-02) ने पांच अभियुक्तों योगेश कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद पुत्र पंचू, बुधानी पुत्र पंचू, छोटई पुत्र पंचू, शिवधारी पासी पुत्र पंचू प्रत्येक को धारा- 302 के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।