मारपीट के फरार अभियुक्त के घर धारा 82 की नोटिस चस्पा
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). कोइरौना पुलिस ने मारपीट और एससीएसटी एक्ट के अभियुक्त के आवास पर धारा 82 की नोटिस चस्पा की है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अभियुक्त को अविलंब हाजिर होने की चेतावनी दी है। अभियुक्त के हाजिर नहीं होने पर धारा 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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कोइरौना पुलिस ने बताया कि स्थानीय थने पर मारपीट, गाली-गलौच व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में अभियुक्त कल्लू सिंह पुत्र शिवमंगल सिंह (निवासी गोलखरा) वांछित चल रहा है। जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरारी काट रहा है।
अभियुक्त कल्लू सिंह को नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए आदेशित किया गया है। यदि उक्त अवधि के भीतर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो उसकी चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। न्यायालय के आदेश के क्रम में अभियुक्त के निवास पर थाना कोइरौना पुलिस ने मुनादी करवाकर नोटिस चस्पा करवाई।