दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सश्रम कैद, 53 हजार रुपये जुर्माना
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने के दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹53,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला कोइरौना थाना क्षेत्र का है। आरोपित है कि 25 मार्च, 2022 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म और धमकाने का मामला धारा-376, 506 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था।
मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक डा. अश्वनी कुमार मिश्र की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, पाक्सो) द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त प्रदीप कुमार सरोज पुत्र शिवअचल सरोज (निवासी करवधिया, कोइरौना) को धारा 376, 506 व 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा ₹53,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का तीस हजार रुपया पीड़िता को प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी।