प्रतिमा विसर्जन और बारावफात के जुलूस में भारी पड़ा DJ का धमाल, 14 के खिलाफ FIR
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). गणेश प्रतिमा विसर्जन और बारावफात के जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाना भारी पड़ गया है। जिले की पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों से 14 डीजे संचालकों व उनके स्वामियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि डीजे संचालकों द्वारा मानक का उल्लंघन करते हुए वाहन की क्षमता से कई गुना अधिक साउंड बॉक्स लगाया गया। अति तीव्र धवनि, अधिक बूफर/लाउडस्पीकर का उपयोग किया गया।
मानक के विपरीत साउंड बाक्स इत्यादि लगाने से बिजली की व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सड़क मार्ग, विद्युत, आपात व्यवस्था बाधित होने व अति तीव्र ध्वनि से आमजन, बुजुर्गों, शिशुओं, यात्रियों, एंबुलेंस आदि को भी असुविधा हुई।
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भदोही पुलिस के मुताबिक AR DJ UP65 (डीजे जमुनिया बनारस), AK POWER HIGH TRACK (डीजे फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर भदोही), PAVAN EVENT (डीजे सुरियावां, वार्ड सात, पोस्ट आफिस गली, आतिशबाज मोहल्ला, भदोही), जय भवानी डीजे (फाटक वाली गली, वार्ड एक, सुरियावां), MOHAN HIGH TRACK (डीजे प्रो. विनोद हरीपट्टी, फाटक मोड़), MK HIGH TRACK (डीजे स्टेशन रोड भदोही), आशीष डीजे (लच्छीपुर बाजार, तहसील रानीगंज, प्रतापगढ़), विशाल लाइट हाउस डीजे (जगनगंज गोडे, चिलबिला, प्रतापगढ़) के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है।
इसी तरह PRADEEP DJ (रानीगंज, प्रतापगढ़), TIGERS ASHISH SOUND DJ (गहुरा, प्रेमनगर, वाराणसी, प्रो. शिवम उर्फ डुग्गू राजा), SHUBHAM DJ (मधवापुर बाजार, तहसील रानीगंज, प्रतापगढ़), NIGHT CLUB DJ (चांदनी चौक, नई बाजार, भदोही), अफसर राक चौरी बाजार भदोही, RK DJ KING OF UP DJ (थानीपुर, गोपीगंज, भदोही) ने मानकों का उल्लंघन करते हुए मनमानी की।
भदोही पुलिस ने बताया कि 28 और 29 सितंबर को जिले के अलग-अलग स्थानों पर गणेश प्रतिमा विसर्जन और बारावफात का जुलूस निकाला गया था। इस दौरान तीव्र गति में डीजे बजाया गया। इस दौरान लोक संपत्ति विद्युत तार, पोल, इंटरनेट, वाईफाई आदि को क्षतिग्रस्त किया गया। अति तीव्र ध्वनि से बुजुर्ग, शिशु व आमजन को काफी असुविधा हुई।
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इस दौरान यातायात व्यवस्था, आपातकालीन सेवाएं एंबुलेंस आदि बाधित हो गई थीं। डीजे संचालकों व उनके स्वामियों को पूर्व में भली-भांति अवगत कराए जाने के उपरांत भी उनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण विनियमन अधिनियम व लोक संपत्ति निवारण क्षति अधिनियम का उल्लंघन किया गया। इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए 14 डीजे संचालकों व उनके स्वामियों के विरुद्ध धारा-188, 269, 287, 290 427 व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और धारा 3/5 ध्वनि प्रदूषण का अभियोग दर्ज करवाया गया है।