हत्या अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा, जेल में बिताने होंगे दस साल
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). लूट के दौरान हुई हत्या के प्रकरण में न्यायालय नेआरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह प्रकरण छह वर्ष पुराना है। जानकारी के मुताबिक 24 मार्च, 2017 की रात गोपीगंज क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ओबीटी के पास राजस्थान निवासी ट्रक चालक का शव बरामद हुआ था। इस प्रकरण में मुकामी पुलिस ने धारा-302, 394, 411 का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
गोपीगंज पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई और साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक डा. अश्वनी कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाही के उपरांत विशेष न्यायाधीश चिल्ड्रेन कोर्ट (अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01) ने इस मामले में लूट के दौरान हत्या के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।