23 साल पुराने मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को तीन वर्ष की सजा
भदोही. मारपीट के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास की सजा के साथ छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह मामला जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र का है।
गोपीगंज पुलिस के मुताबिक मारपीट के इस मामले में साल 2001 पुलिस ने धारा 323, 325, 504 का केस दर्ज किया था। इस मामले की जांच के बाद साक्ष्य संकलन के पश्चात आरोप पत्र दाखिल किया गया।
लोक अभियोजक ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने मारपीट, गाली-गलौच व मारपीट के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी अभियुक्त दीनानाथ व रामलखन पुत्रगण गुलाब (निवासी जुड़ऊपुर, गोपीगंज) को धारा- 323, 325 में तीन सालकी सजा सुनाई गई है। इसके अलावा छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्मानाअदा नहीं करने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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चेयरमैन ज्ञानपुर ने किया सम्मानित
भदोही. मेरी माटी मेरा देश के तहत गुरुवार को नगर पंचायत ज्ञानपुर कार्यालय से सिद्ध पीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर तक रैली निकाली गई। मंदिर के ज्ञान सरोवर (तालाब) के किनारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डा. कपिलदेव द्विवेदी के शिलापट्ट के सामने ज्ञानेंदु द्विवेदी को शाल भेंटकर सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए चेयरमैन ने मेरी माटी-मेरा देश अभियान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर नगर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ सभासदगण, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे।
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