मारपीट के तीन आरोपियों को पांच साल की सजा, अर्थदंड भी लगा
भदोही. मारपीट के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला औराई थाना क्षेत्रका है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने धारा धारा-323, 325, 504 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट का केस दर्ज किया था।
मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ल ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार को न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) ने गंभीर चोट पहुंचाने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के तीन दोषियों विजय कुमार उर्फ तेगा, सुकरू उर्फ राहुल बिंद और मुकुरु उर्फ सूरज बिंद पुत्रगण स्व. पन्नर बिंद (निवासीगण ठेगीपुर, औराई) को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
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नाबालिग अपहृता बरामद, भगाने का आरोपी भी धराया
भदोही. नाबालिग को भगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अपहृता को भी बरामद कर लिया गया है। यह मामला ऊंज थाना क्षेत्र का है। थाना ऊंज पुलिस को 23 अक्टूबर को एक शिकायत मिली, जिसमें 17 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने धारा 363 का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।
ऊंज पुलिस ने बताया कि त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया गया है, साथ ही अभियोग से संबंधित अभियुक्त राहुल पुत्र विजयनाथ उर्फ तहसील (निवासी नवधन, ऊंज) को को नवधन पावर हाउस के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की गई।
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