सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लिया एक्शन, 10 YouTube चैनल के 45 video ब्लाक
भारत में नफरत, झूठ और गलत सूचनाओं के जरिए फैला रहे थे वैमनस्यता
नई दिल्ली (the live ink desk). केंद्र सरकार ने आईटी नियम 2021 के तहत 10 यू-ट्यूब (youtube) चैनलों से 45 वीडियो को ब्लॉक किया है। वीडियो को भारत की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता और विदेश संबंधी मामलों में नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है और इसका इस्तेमाल देश की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (@ianuragthakur) ने बताया, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों को देश के खिलाफ जहर उगलने वाले, भ्रामक खबरों के माध्यम से मित्र देशों के साथ संबंधों को ख़राब करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबंधित कर उन्हे सस्पेंड कर दिया है। अनुराग ठाकुर (@ianuragthakur) ने दोहराया, राष्ट्रहित में ये पहले भी किया है, आगे भी करेंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गलत जानकारी फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है। 10 यूट्यूब चैनलों से करीब 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश 23 सितंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं।
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ब्लॉक किए गए वीडियो को एक करोड़, 30 लाख से अधिक बार देखा गया था। इस वीडियो में दो धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से फैलाई गई झूठी खबरें शामिल हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए कुछ वीडियो का उपयोग अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बल, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर झूठे प्रचार के लिए किया जा रहा था। वीडियो को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से और दूसरे देशों के साथ भारत के दोस्ताना संबंध को लेकर गलत और संवेदनशील पाया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक कुछ वीडियो में भारतीय क्षेत्र के बाहर हैं, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों को भारत के बाहर दिखाया गया है साथ ही भारत की सीमा को गलत तरीके से रेखांकित किया गया है। इस तरह के कार्टोग्राफिक, गलत बयानी को भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरनाक पाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्लॉक की गई सामग्री को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए तहत बैन किया गया है।