काली फिल्म, प्रेशर हार्न, हूटर बेचने वाली दुकानों की होगी नियमित जांच, स्कूल बसों की नियमित जांच के निर्देश
भदोही (संजय सिंह). स्कूलों में चलने वाले वाहनों की नियमित जांच की जाए। सभी का फिटनेस चेक करें। प्रेशर हार्न, हूटर, काली फिल्म वाली गाड़ियों और स्लोगन लिखे वाहनों का चालान किया जाए। यह बातें जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कही। जिलाधिकारी, जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में भाग ले रहे थे।
जिलाधिकारी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि प्रेशर हॉर्न, हूटर, ब्लैक फिल्म स्लोगन लिखी गाड़ियां को अभियान चलाकर चालान किया जाए। इस तरह का सामान बेचने वाले दुकानों की भी जांच की जाए। अधो मानक हेलमेट निर्माता एवं विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही हो।
जिलाधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न मार्गों पर रांग साइड ड्राइविंग रोकने के लिए संबंधित विभागों द्वारा मार्गो-स्थलों का चिह्नांकन करते हुए प्रभावी कार्यवाही और ऐसे स्थान पर गलत गैप का स्थाई सुधार का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने नेशनल हाईवे के ऊंझ से लेकर बाबू सराय बॉर्डर तक कुल 33 अवैध कट का चिह्नित किए गए हैं, जिसे बंद करने का निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पदाधिकारी को दिया।
टोल प्लाजा, रेस्टोरेंट पर अवैध पार्किंग होने से दुर्घटना की स्थिति को रोकने के लिए एनएच के अधिकारियों को पार्किंग स्थान निर्धारित करने, पार्किंग साइंनेज लगाने का निर्देश दिया। स्कूली वाहनों, एंबुलेंस, सरकारी विभागों में सक्रिय वाहनों की फिटनेस जांच की समीक्षा। चालकों की स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच, ड्राइविंग लाइसेंस का परीक्षण का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों- कॉलेज में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिना हेलमेट, लाइसेंस के वाहन से स्कूल न जाएं, इसके लिए पुलिस अपने क्षेत्र में अभियान चलाए। अभिभावकों को जागरुक करे। परिवहन निगम के एआरएम को निर्देशित किया कि जल्द ही ज्ञानपुर व भदोही में सरकारी बसों के संचालन सुनिश्चित किया जाए। अनुबंधित बसों की फिटनेस, स्पीड लिमिट डिवाइस की जांच, बस चालकों के नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण, ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच आदि समय-समय पर की जाए।
विद्यालय को सड़क सुरक्षा के प्रति जागृत करने के लिए स्कूलों में एक नोडल शिक्षक नामित किया जाए और उसकी सूची संख्या सहित उपलब्ध कराई जाए। विद्यालय की बसों में पारदर्शी फर्स्ट एंड बॉक्स, दो वीआईएस मार्क, दो किलोग्राम की क्षमता वाले अग्निशमन यंत्र एक केबिन में और दूसरा पिछले आपात द्वार के निकट अवश्य लगा होना चाहिए।
विद्यालयों में ऑटो रिक्शा, मैजिक से बच्चे ना ढोए जाएं, यदि विद्यालयों के बाहरी ऑटो-रिक्शा से बच्चे लाए जा रहे हैं तो विद्यालय प्रबंधन अपने परिवहन इंचार्ज/ कर्मचारी लगाकर उनके पंजीयन नंबर को नोट कर संबंधित विभाग को अवगत कराएं। बैठक में एडीएम वीरेंद्र मौर्य, एएसपी डा. तेजवीर सिंह, एआरटीओ राम सिंह, एक्सईएन (लोनिवि) जैनु राम, सीओ डा. यूपी सिंह, डीआईओएस, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, एसीएमओ ओपी शुक्ल मौजूद रहे।